बाल विवाह की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत जसाला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
शामली | 5 फरवरी 2026
भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित “बाल विवाह मुक्त भारत” विशेष राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत जनपद शामली में निरंतर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।
इसी क्रम में जिलाधिकारी शामली श्री अरविंद कुमार चौहान के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 1 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक ग्राम पंचायत/नगर निकाय/वार्ड एवं समुदाय स्तर से जुड़े सेवा प्रदाताओं को जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
आज दिनांक 5 फरवरी 2026 को ब्लॉक कांधला के ग्राम पंचायत जसाला में समुदाय के लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं उसकी रोकथाम के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री मोहम्मद मुशफेकीन द्वारा किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सहायक श्री गुरमीत चौहान ने की, जिन्होंने उपस्थित समस्त समुदाय को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम सभा सदस्य, वार्ड सदस्य, पार्षद, समुदाय आधारित जोखिमग्रस्त परिवार एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में बताया गया कि जनपद शामली में “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का पूर्ण उन्मूलन करना है।
महिला कल्याण विभाग से उपस्थित श्री रतन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह पूर्णतः गैर-कानूनी है। बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है।
अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि बाल विवाह करने, कराने अथवा इसमें सहयोग करने पर 02 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा ₹1,00,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। साथ ही बराती, मौलवी/पंडित, फोटोग्राफर, टेंट, कैटरिंग एवं बैंड पार्टी संचालकों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। यह भी बताया गया कि जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी नामित किया गया है।
वन स्टॉप सेंटर से श्रीमती पल्लवी एवं श्रीमती किरन देवी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी दी गई।
अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि बाल विवाह की किसी भी सूचना या आशंका होने पर तत्काल 1098 | 112 | 181 अथवा नजदीकी पुलिस थाना को सूचित करें।
कार्यक्रम के अंत में ग्राम पंचायत सहायक श्री गुरमीत चौहान, ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल विश्वकर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अनीता, सुमन देवी, कोमल, अनीता शर्मा, रीटा, मिंटो, विनय गर्ग, वार्ड मेंबर शुभम चौहान, विवेक, बिट्टू सहित उपस्थित समुदाय के लोगों को बाल विवाह न करने तथा समाज में इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई।
Author: AJEET SHRIWASTAVA
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