गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना

  • अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में।
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शामली
सुधीर कुमार,जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शामली द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोडकर) के गरीब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों में रू० 1.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये,अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। जिसमें शासनादेश के अनुसार प्रथम आवत- प्रथम पावत के सिद्धान्त के अनुरुप पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला अथवा दिव्यांगजन आवेदकों को वरीयता क्रम में रखते हुये शादी अनुदान राशि 20,000/- प्रत्येक लाभार्थी की दर से वितरण करने की कार्यवाही की जायेगी व एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुत्री की शादी अनुदान हेतु शादी की दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक आवेदन ऑनलाइन कराकर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करायें। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजनान्तर्गत विभागीय वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साईवर कैफे, निजी इण्टरनेट से निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवदेन कर सकते है। उक्त योजनाओं की विस्तृत दिशा-निर्देश उक्त वेबासाइट पर भी प्रदर्शित है।अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, शामली, नवीन विकास भवन जनपद शामली में सम्पर्क करें।
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AJEET SHRIWASTAVA
Author: AJEET SHRIWASTAVA

District Bureau Chief - Shamli Uttar Pradesh