बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत थाना बाबरी में जागरूकता कार्यक्रम संपन्न
जिला प्रभारी अजीत कुमार श्रीवास्तव
📲 8439121234
मुख्य बिंदु:
अभियान की अवधि: 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक।
नेतृत्व: जिला प्रोबेशन अधिकारी, मोहम्मद मुशफेकीन।
शपथ: धर्मगुरुओं और सेवा प्रदाताओं ने ली बाल विवाह रोकने की शपथ।
विधिक प्रावधान और दंड
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के कड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी दी:
आयु सीमा: कन्या हेतु 18 वर्ष और युवक हेतु 21 वर्ष से कम आयु में विवाह अपराध है।
सजा: दोषियों को 2 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
दायरा: न केवल माता-पिता, बल्कि पंडित/मौलवी, टेंट संचालक, बैंड-बाजा और बाराती भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
इन नंबरों पर दें सूचना
यदि आपको कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)
112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)
181 (महिला हेल्पलाइन)
निकटतम पुलिस थाना
विभागीय योजनाओं की जानकारी
जागरूकता के साथ-साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की गई:
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
निराश्रित महिला पेंशन योजना
स्पॉन्सरशिप एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
निष्कर्ष: समाज को बाल विवाह जैसी कुरीति से मुक्त करने के लिए पुलिस, प्रशासन और जनता का आपसी सहयोग अनिवार्य है। थाना प्रभारी श्री राहुल सिसोदिया और उनकी टीम की उपस्थिति में सभी ने इस कुरीति को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया।
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Author: AJEET SHRIWASTAVA
District Bureau Chief - Shamli Uttar Pradesh






