शामली: बाल विवाह मुक्त समाज के लिए महिला थाने में जागरूकता कार्यक्रम, धर्मगुरुओं और सेवा प्रदाताओं ने ली शपथ
शामली | 22 जनवरी, 2026
जिला प्रभारी अजीत कुमार श्रीवास्तव
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भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और जिलाधिकारी शामली के आदेशों के अनुपालन में आज जनपद में “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान को और गति दी गई। महिला पुलिस थाना शामली में आयोजित एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों को बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया गया।
अभियान का मुख्य उद्देश्य
जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री मोहम्मद मुशफेकीन के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 27 नवंबर, 2025 से 8 मार्च, 2026 तक संचालित होने वाले अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि समाज के धर्मगुरुओं और विवाह से जुड़े सेवा प्रदाताओं (मैरिज हॉल, बैंड, डीजे, फोटोग्राफर और टेंट हाउस) की भूमिका इस कुरीति को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण है।
कानूनी प्रावधान: सिर्फ माता-पिता ही नहीं, सहयोगी भी जाएंगे जेल
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग की सुश्री पारूल चौधरी ने कानूनी बारीकियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया:
उम्र की सीमा: लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष से कम होने पर विवाह पूर्णतः गैरकानूनी है।
कठोर दंड: उल्लंघन करने पर 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
सहयोगियों पर कार्रवाई: विवाह कराने वाले पंडित, मौलवी, बाराती, और सेवा प्रदाताओं (फोटोग्राफर, कैटरर्स आदि) के विरुद्ध भी FIR दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
मदद के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन
अधिकारियों ने जनता से अपील की कि किसी भी संदिग्ध बाल विवाह की सूचना तुरंत साझा करें। इसके लिए निम्नलिखित सेवाएं 24/7 उपलब्ध हैं:
चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
पुलिस आपातकालीन सेवा: 112
महिला हेल्पलाइन: 181
विभागीय योजनाओं की जानकारी
चाइल्ड हेल्पलाइन से सुश्री भारती ने बताया कि सरकार बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सरशिप योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जैसी कई लाभकारी योजनाएं चला रही है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी बच्ची का बचपन प्रभावित न हो।
शपथ ग्रहण के साथ समापन
कार्यक्रम के अंत में थाना अध्यक्ष श्रीमती मोनिका चौहान, धर्मगुरु राजेंद्र कुमार शर्मा, सुखपाल शर्मा और अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह न करने और समाज में इसके विरुद्ध अलख जगाने की शपथ दिलाई गई।
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Author: AJEET SHRIWASTAVA
District Bureau Chief - Shamli Uttar Pradesh





