बाल विवाह रोकथाम को लेकर जमालपुर में जागरूकता कार्यक्रम

 

बाल विवाह की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत जमालपुर में समुदाय को किया गया जागरूक

 

ऊन, शामली। अजीत कुमार श्रीवास्तव 

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित “बाल विवाह मुक्त भारत” विशेष राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत जनपद शामली में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

 

इसी क्रम में जिलाधिकारी शामली अरविंद कुमार चौहान के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 1 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक ग्राम पंचायत, नगर निकाय, वार्ड एवं समुदाय स्तर से जुड़े सेवा प्रदाताओं को जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

 

इस अभियान का नेतृत्व जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुशफेकीन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक ऊन की ग्राम पंचायत जमालपुर के पंचायत सचिवालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान बबलू ने की। इस अवसर पर उपस्थित समुदाय के लोगों को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई गई।

 

कार्यक्रम में बताया गया कि जनपद शामली में “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का पूर्ण उन्मूलन करना है।

 

महिला कल्याण विभाग से उपस्थित सुपरवाइज़र लोकेश कुमार एवं वन स्टॉप सेंटर से किरन देवी (केस वर्कर) ने जानकारी दी कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह पूर्णतः गैर-कानूनी है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है।

 

अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह करने, कराने अथवा इसमें सहयोग करने पर 02 वर्ष तक का कठोर कारावास या ₹1,00,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। साथ ही बराती, मौलवी/पंडित, फोटोग्राफर, टेंट, कैटरिंग, बैंड पार्टी संचालक आदि के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

 

यह भी जानकारी दी गई कि जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी नामित किया गया है। वन स्टॉप सेंटर से किरन देवी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी भी दी गई।

 

अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि बाल विवाह की सूचना या आशंका होने पर तुरंत 1098, 112, 181 या नजदीकी पुलिस थाना को सूचित करें।

 

कार्यक्रम के अंत में ग्राम विकास अधिकारी नवीन कुमार, ग्राम प्रधान बबलू, ग्राम पंचायत सहायक कमल कुमार, आंगनवाड़ी कार्यकत्री रविता तोमर, सरला देवी सहित उपस्थित समुदाय के लोगों को बाल विवाह न करने एवं समाज में इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई ।

AJEET SHRIWASTAVA
Author: AJEET SHRIWASTAVA

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