शामली में PNG कनेक्शन अनिवार्य: 3 महीने में आवेदन करें, नहीं तो बंद होगी LPG सप्लाई
शामली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 24 मार्च 2026 एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद शामली में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने के लिए अहम निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, जिन क्षेत्रों में अधिकृत संस्था/आईजीएल द्वारा गैस पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से स्थापित किया जा चुका है या जहां घरेलू स्तर पर गैस सप्लाई संभव है, वहां रहने वाले सभी घरों के लिए PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी अंकुर यादव ने बताया कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी होने की तिथि से 3 महीने के भीतर अधिकृत संस्था के माध्यम से घरेलू PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद संबंधित पतों पर LPG सिलेंडर की सप्लाई नियमानुसार बंद कर दी जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि PNG कनेक्शन के लिए घर का कानूनी मालिक या उस स्थान का अधिकृत स्वामी आवेदन कर सकता है। यह कदम सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते PNG कनेक्शन प्राप्त करें और शासन के निर्देशों का गंभीरता से पालन करें।
🖋️अजीत कुमार श्रीवास्तव
👤जिला प्रभारी
🎤आर हिंदुस्तान
📞 9456889665
Author: AJEET SHRIWASTAVA
District Bureau Chief - Shamli Uttar Pradesh








