शामली: बहू की हत्या का सनसनीखेज खुलासा; ससुर और पति गिरफ्तार, ससुर की काली करतूत आई सामने
कैराना (शामली): अजीत कुमार श्रीवास्तव
जनपद की कैराना पुलिस ने ग्राम ईस्सोपुर खुरगान में हुई मशकुरा नामक महिला की हत्या की गुत्थी को महज 72 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने मृतका के ससुर और पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में जो खुलासा हुआ है, उसने रिश्तों को तार-तार कर दिया है।
क्या था मामला?
बीती 16 फरवरी 2026 को मलकपुर (कांधला) निवासी शाकिर ने अपनी बहन मशकुरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक शामली, श्री एन.पी. सिंह के निर्देशानुसार थाना कैराना पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
ससुर की गंदी नीयत और साजिश
मुख्य अभियुक्त अब्बास उर्फ बासा ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि:
उसका पुत्र सलमान पंजाब में मजदूरी करता था और घर पर वह अपनी पुत्रवधू मशकुरा के साथ रहता था।
मशकुरा के किसी अन्य युवक (जाबिद) से संबंधों की जानकारी होने पर ससुर अब्बास उसे ब्लैकमेल करने लगा।
अब्बास ने जाबिद के साथ संबंधों की बात उसके मायके और पति को बताने की धमकी देकर मशकुरा के साथ अवैध संबंध बनाने का प्रयास किया।
घटना वाली रात (14 फरवरी) विफल होने पर उसने पंजाब में रह रहे अपने बेटे सलमान को उकसाया और दोनों ने मिलकर मशकुरा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
हत्या को ‘सुसाइड’ दिखाने की शातिर कोशिश
योजना के मुताबिक, ससुर अब्बास ने मशकुरा की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को प्राकृतिक मौत या आत्महत्या दिखाने के लिए उसने शव को चारपाई पर लिटाकर कंबल ओढ़ा दिया। शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने एक लाठी और तार की मदद से कमरे का कुंदा अंदर से बंद कर दिया और बाहर निकल गया। अगली सुबह ‘नाटक’ करते हुए पड़ोसियों और वेल्डिंग मिस्त्री को बुलाकर गेट की जाली कटवाई ताकि किसी को शक न हो।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:
अब्बास उर्फ बासा (ससुर) – निवासी ईस्सोपुर खुरगान, शामली।
सलमान (पति) – निवासी ईस्सोपुर खुरगान, शामली।
सराहनीय पुलिस टीम:
इस सफल अनावरण में प्रभारी निरीक्षक समयपाल अत्री, उ.नि. जितेन्द्र त्यागी और उनकी टीम (है.का. ललित शर्मा, ज्योति प्रकाश, राहुल व शहजाद) की मुख्य भूमिका रही।
नोट: पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया है।
Author: AJEET SHRIWASTAVA
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