कांधला थाने में गूँजी बाल विवाह के खिलाफ आवाज़; धर्मगुरुओं और सेवा प्रदाताओं ने ली शपथ
शामली। भारत सरकार के ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के तहत जनपद शामली में प्रशासनिक सक्रियता चरम पर है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देशों पर गुरुवार, 15 जनवरी 2026 को थाना कांधला परिसर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के हर वर्ग को इस कुरीति के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया गया।
धर्मगुरु और व्यापारी एक मंच पर
जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री मौहम्मद मुशफेकीन के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। उनके साथ ही विवाह आयोजनों से जुड़े अहम सेवा प्रदाता जैसे—मैरिज हॉल संचालक, टेंट हाउस, डीजे, बैंड पार्टी, कैटरर्स और फोटोग्राफरों को भी बुलाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि समाज के ये स्तंभ बाल विवाह रोकने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
कानून का डंडा: सिर्फ शादी करने वाले नहीं, सहयोगी भी जाएंगे जेल
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग के श्री लोकेश कुमार और श्री रतन सिंह ने कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए चेतावनी दी:
उम्र का मानक: कन्या की आयु 18 वर्ष और युवक की 21 वर्ष से कम होने पर विवाह गैर-कानूनी है।
कठोर दंड: उल्लंघन करने पर 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना।
सहयोगियों पर शिकंजा: शादी कराने वाले पंडित, मौलवी, फोटोग्राफर, बैंड और टेंट संचालकों पर भी FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर: आपकी एक सूचना बचा सकती है एक बचपन
अधिकारियों ने जनता से अपील की कि किसी भी संदिग्ध बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत इन नंबरों पर सूचित करें:
चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
पुलिस आपातकालीन: 112
महिला हेल्पलाइन: 181
शपथ के साथ समापन
कार्यक्रम के अंत में थाना प्रभारी सतीश कुमार की उपस्थिति में उपस्थित सभी लोगों, जिनमें अखिल भारतीय व्यापार संगठन के ईश्वर दयाल कंचन, पंडित अरुण शर्मा और मोहतमिम मुमतियाज शामिल थे, ने बाल विवाह न होने देने और इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने की शपथ ली।
रिपोर्ट: ज़िला प्रभारी अजीत कुमार श्रीवास्तव
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Author: AJEET SHRIWASTAVA
District Bureau Chief - Shamli Uttar Pradesh




