बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी ने बाल विवाह न करने की दिलाई शपथ

बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्राधिकारी ने बाल विवाह न करने की दिलाई शपथ

जिला शामली

जिला प्रभारी अजीत कुमार श्रीवास्तव

📞9456889665

थाना भवन नगर के थाना प्रांगण में क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह के अध्यक्षता में भारत सरकार के महिला एवं
बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों तथा जिलाधिकारी शामली के आदेशों के अनुपालन में को जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुशफेकीन के नेतृत्व में सोमवार को थाना प्रांगण में बाल विवाह मुक्त समाज की दिशा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जनपद शामली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान दिनांक 27 नवंबर, 2025 से 8 मार्च ,2026 तक संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सभी धार्मिक नेता एवं विभिन्न धर्मो के श्रद्धालु समुदाय मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर एवं अन्य धार्मिक स्थलों एवं विवाह संबंधी सेवा प्रदाता मैरिज हॉल बैंक्विट हॉल बैंड पार्टी डीजे कैंटर्स फोटोग्राफर टेंट हाउस आदि के साथ को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों तथा सरकारी योजनाओं के प्रति उपस्थित गणमान्य व्यक्ति एवं धार्मिक गुरु को विशेष रूप से जागरूक कर विभिन्न जानकारियां दी गई

कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग से सदफ खान डीएमसी ने बताया कि बाल विवाह विवाह का एक ऐसा प्रकार है जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से कम एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होने के बावजूद विवाह कर दिया जाता है, जो कि पूर्णतः गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक विकास पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने जानकारी दी कि 18 वर्ष से कम आयु में बालिकाओं का तथा 21 वर्ष से कम आयु में बालकों का विवाह कराना कानूनन अपराध है, जिसके लिए 02 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा ₹1,00,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले ऐसे सभी व्यक्ति जैसे बराती, फोटोग्राफर, टेंट ,कैटरिंग संचालक, मौलवी,पंडित, बैंड संचालक आदि के विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही करते हुए आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की जा सकता है।कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी नामित किया गया है, जिनके माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि यदि आपके आसपास कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है या संदेह होता है, तो इसकी तत्काल सूचना नजदीकी पुलिस थाना, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा 1098, पुलिस आपातकालीन सेवा 112 अथवा महिला हेल्पलाइन सेवा 181 पर दी जा सकती है। समय पर सूचना मिलने से बाल विवाह को रोका जा सकता है।चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से अजरा खान ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि की पात्रता एवं लाभों के बारे में विस्तार से बताया। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध महिला हेल्पलाइन 181 एवं उत्तर प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की उपयोगिता पर प्रकाश डाला तथा विभिन्न संरक्षण कानूनों की जानकारी साझा की।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह ने उपस्थित लोगों को बाल विवाह न करने एवं समाज में इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर भाजपा नेता महेश गोयल सभासद देवेंद्र पंडित तथा भारी संख्या में धर्मगुरु उपस्थित रहे।

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AJEET SHRIWASTAVA
Author: AJEET SHRIWASTAVA

District Bureau Chief - Shamli,Uttar Pradesh Mobile Number # 9456889665 सम्पूर्ण भारत में कहीं से भी चैनल से जुड़ने हेतु भी संपर्क करें।